50 रुपये किलो तक सेब के दाम में बदलाव, किसानों के लिए खुशखबरी

केंद्र सरकार ने सेब के लिए अपनी आयात नीति में संशोधन करके न्यूनतम मूल्य से कम कीमत पर सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। इस नई नीति के अनुसार, सेब का आयात अब “निषिद्ध” है, जहां सीआईएफ आयात की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर या इससे कम होगी। लेकिन, ये न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्तें भूटान से आयात के लिए लागू नहीं होंगी।

जैसा कि जाना जाता है, सेब के उत्पादन में खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब के उत्पादकों को देश के भीतर सेब के उत्पादन की लागत की तुलना में बहुत कम कीमत पर पड़ोसी देशों से सेब के बेलगाम आयात के साथ बड़ा नुकसान हुआ है।

इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) पेश किया है, जो सेब के उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए है। एमआईपी से कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों में खुशी की लहर